
*दिवाली के मद्देनजर एसडीएम डॉ गणेश ठाकुर ने जारी किए आदेश,
केवल स्वीकृत ग्रीन पटाखों की बिक्री व उपयोग की अनुमति*
*शाहपुर में पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने निर्धारित किए गए स्थान*
दिवाली पर्व के दौरान जन सुरक्षा एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपमंडल शाहपुर में पटाखों की बिक्री को लेकर प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपमंडल दंडाधिकारी शाहपुर डॉ गणेश ठाकुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान निर्धारित किए हैं।
उन्होंने कहा कि शाहपुर उपमंडल में लाइसेंसधारी एवं अधिकृत विक्रेता केवल निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि खुले स्थान पर पटाखों की बिक्री की जा सकेगी । एसडीएम ने बताया कि पटाखों की बिक्री सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त शाहपुर उपमंडल के सभी क्षेत्रों में केवल स्वीकृत ग्रीन पटाखों की बिक्री एवं उपयोग की अनुमति होगी। पटाखे चलाने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं को भी उपयुक्त खुले स्थानों पर ही बिक्री सुनिश्चित करनी होगी। सभी विक्रेताओं को लाइसेंस की शर्तों, सुरक्षा मानकों एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। पटाखों का भंडारण एवं प्रदर्शन सुरक्षित तरीके से करना होगा। एसडीएम ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बाइट: डॉ गणेश ठाकुर,एसडीएम शाहपुर
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