टैक्सी परमिट 15 साल किए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है जिससे पूरे देश के टैक्सी ऑपरेटरो को फ़ायदा होगा।
टैक्सी वाहनो के परमिट की बैधता 12 साल थी जिसे 15 साल करने का मामला हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटरों के आग्रह पर हमने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के समक्ष उठाया था जिसमे सफलता हासिल हो गई है।
अब टैक्सी और टैक्सी परमिट की बैधता दोनों 15 साल होने से विसंगति का निवारण हो गया है।
#Taxi_operatorHP


Source link
